तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजना :
तम्बाकू बोर्ड के ग्रेायरों की कल्याण योजनाऍं एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के कल्याण के उद्धेश्य से प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत तम्बाकू बोर्ड ने 2009-10 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदितानुसार “ तम्बाकू बोर्ड के ग्रोयरों की कल्याण निधि” को बनाया है।
यह कल्याण योजनाऍं प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में सहायता के अलावा ग्रोयरों और उनके परिवार के सदस्यों की शैक्षिक, सामाजिक और स्वास्थ्य आवश्कताओं को पूरा करने के लिए अनुदान/ ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
यह कल्याण निधि की स्थापना तम्बाकू ग्रोयरों और बोर्ड द्वारा 1:2 के अनुपात में विभिन्न कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए 25.00 करोड रूपये की निधि के साथ की गई थी।
प्रत्येक ग्रोयर, जो इस योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक है, को प्रारंभिक सदस्यता शुल्क के रूप में रू.1000/- की राशि भुगतान करना होगा।
ग्रोयरों को अनुदान और ऋण राशियों की वृद्धि:
भारत सरकार ने अपने पत्र दि.10/04/2019, सं.6/5/2007-ईपी (अग्रि- ) द्वारा नवीकरण शुल्क की राशि को रू.500/- तक वृद्धि किया तथा अनुदान/ ऋण राशियों को भी वृद्धि किया था। यह निधि का उपयोग पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किया जायेगा, ताकि वे निम्नलिखित घटनाओं में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
अनुदान
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राशि (रू.)
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सहज मृत्यु
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50,000/-
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आकस्मिक मृत्यु
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1,00,000/-
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ब्याज मुक्त ऋण
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शिशु शिक्षा
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50,000/-
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प्रधान बीमारी/ दुर्घटना मामलें, जो शल्यचिकित्सा/ इनपेशंट चिकित्सा की आवश्यकता है, के लिए ईलाज
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50,000/-
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बखार डामेज (आंशिक)
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20,000/-
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बखार डामेज (पूर्ण)
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50,000/-
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बालिका विवाह सहायता ऋण
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50,000/-
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