उत्पाद विनियम
तम्बाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 8(2)(क) के अनुसार भारत और विदेशों में तम्बाकू की मॉंग, एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों की विपणनीयता और अन्य कारकों, जो ग्रोयरों को उचित और लाभकारी कीमत मिलती है, को सुनिश्चित करना आदि., को ध्यान में रखते हुए एफसीवी तम्बाकू के उत्पादन और संसाधन को नियंत्रण करना तम्बाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हैं। यह उद्धेश्य आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के लिए हर साल अलग से एफसीवी तम्बाकू की फसल योजना और फसल परिमाण निर्धारण और वाणिज्यिक नर्सरीमेन, तम्बाकू ग्रोयर और बखार प्रचालकों को रजिस्ट्रेशन करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
1. फसल परिमाण निर्धारण करने की प्रक्रिया:
क) तम्बाकू बोर्ड के उत्पादन और उत्पादन नियंत्रण (नियम 33 क) के लिए घटित समिति हर साल भारत और विदेशों में वर्जीनिया तम्बाकू की मॉंग और विभिन्न प्रकारों की विपणनीयता जैसे तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (क) में उललेख विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन नीति निर्धारित करत है और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों के लिए फसल परिमाण निर्धारित करती है।
ख) तम्ंबाकू बोर्ड मॉंग को प्रक्षेपण करने के लिए निार्माणकर्ताओं और निर्यातकों की आवश्यकताओं को पता लगाती है। बोर्ड, विश्व आपूर्ति की स्थिति, पिछले फसलों के दौरान बाजार में लेटा हुआ अवशेष स्टॉक और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका हल्की क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्र जैसे., उत्तरी हल्की मिट्टी, दक्षिण हल्की मिट्टी और परंपरागत काली मिट्टी में उगाये जाने वाले तम्बाकू के लिए विशिष्ट मॉंग को भी ध्यान में रखता है। प्रक्षेपित मॉंग के अनुसार बोर्ड उत्पादन नीति विकसित करता है और क्षेत्र वार फसल लक्षण निर्धारित करता है।
2. बोर्ड द्वारा फसल नियंत्रण:
क) तम्बाकू बोर्ड द्वारा फसल विनियमन मॉंग से प्रेरित है और फसल के आकार में कोई वृद्धि / कमी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एफसीवी तम्बाकू की मॉंग और आपूर्ति के अनुसार है। इसके अलावा, भारत सरकार ने कर्नाटका के लिए फसल के आकार की ऊपरी छत की सीमा को 100 मिलियन किलोग्राम तक सीमित कर दिया था और तम्बाकू बोर्ड इन सीमाओं में और इसके अंदर को नियंत्रित कर रहा है।
ख) भारत तम्बाकू नियंत्रण (एफसीटीसी) पर डब्ल्यूएचओं का फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक मात्र हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके अंतर्गत भारत में एफसीटीसी के प्रावधानों को लागू करने और मॉंग और आमूर्ति में कमी के उपायों के लागू करने के द्वारा तम्बाकू उपभोग को कम करने का एक दायित्व है। तम्बाकू बोर्ड उचित आपूर्ति प्रबंध के द्वारा, जो ग्रोयरों को पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने में भी सहायता करती है, के इस उद्धेश्य को भी ध्यान में रखते हुए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन को नियिंत्रित कर रहा है।
ग) तम्बाकू बोर्ड ने एक नीति के रूप में, नये उत्पादकों को पंजीकरण नहीं देने और नये बखारों को निर्माण करने के लिए कोई लाईसेंस जारी नहीं करने, अतिरिक्त क्यूरिंग के बुनियादी संरचन निर्माण करने और नये क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू की खेती का विस्तार नहीं करने के द्वारा तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र का क्षैतिज विस्तार को प्रतिबंधित किया।
2023-24 मौसम के लिए बोर्ड ने कर्नाटका के लिए 100 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया।
रजिस्ट्रेशन क्षेत्र और नियत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है:
बखार
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पंजीकृत (हे.)
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कोटा (कि.ग्रा/बखार)
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अनुमतित अधिकतम बखारों की संख्या
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सिम्पेलक्स बखार
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1.40
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1715
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4 सिम्पेलक्स बखार
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डुप्लेक्स बखार
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2.80
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3430
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2 डुप्लेक्स बखार
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2023-24 फसल मौसम के लिए बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 142 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया।
खेती के लिए पंजीकृत क्षेत्र और विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों के लिए नियत कोटा निम्नानुसार है:
मिट्टी क्षेत्र
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पंजीकृत (हे.)
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कोटा (कि.ग्रा/बखार)
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रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमतित
अधिकतम बखारों की संख्या
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उहमि
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1.60
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3,500
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4 बखार
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दहमि
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2.90
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3,650
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4 बखार
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दकामि
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1.90
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3,550
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4 बखार
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उकामि
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1.10
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2,094
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4 बखार
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- सभी योग्य आवेदको को, वर्तमान फसल मौसम के लिए तम्बाकू ग्रोयर पॉस बुक (टीजीपीबी) में रजिस्ट्रेशन विवरण याने., प्राधिकृत क्षेत्र, कोटा प्रति बखार आदि., के विवरण पृष्ठांकन करते हुए वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रोयर के रूप में उसी समय रजिस्ट्रेशन नवीकरण/रजिस्ट्रेशन अनुमति दिया जायेगा।
- ग्रोयर आवेदनों, जो रजिस्ट्रेशन मापदंड के अनुसार रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन नवीकरध के ए अयोग्य है, को आवेदनों को नस्तित करने के 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन अस्वीकृति के लिए विशेष कारणों को सूचित करते हुए रजिस्ट्रेशन अस्वीकृत किया जायेगा।
देय शुल्क
- तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1988 के (वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए) प्रत्येक 0.4 हे. (एक एकड) या उसके भाग के लिए रू.1/- की फीज होगी।