भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात के लिए उपलब्धित प्रोत्साहन / लाभ:
1. शुल्क वापसी योजना:
शुल्क वापसी योजना, जो निर्यात से पहले निर्यात वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली किसी भी आयातित/ विनिर्मित सामग्री और इनपुट सेवाओं पर शुल्क या कर प्रभार को छूट देने का प्रयास करती है। इस योजना के तहत निष्प्रभावी शुल्क और कर- (i) इनपुट के संबंध में सीमा शुल्क और यूनियन के उत्पाद शुल्क और (ii) इनपुट सेवाओं से संबंधित सेवा कर आदि., है। संबंधित सीमा शुल्क अधिकरियों द्वारा जारी किये गये ‘लेट निर्यात आदेश’ के प्रमाण के बाद निर्यात प्रेषण के समय निर्यात पूरा होते ही शुल्क वापसी योजना के अंतर्गत दावा करने के हकदार है।
2018-19 के लिए राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के लिए शुल्क वापसी योजना की सभी उद्योग दरों को (एआईआर) नीचे दिये गये थे:
टॉरीफ मद
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माल विवरण
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यूनिट
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शुल्क वापसी दर
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शुल्क वापसी दर प्रति यूनिट के लिए
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2401
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अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू अस्वीकृत
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0.15%
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2402
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सिगार, चुरूट, सिगरिलोईस और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के अनुकल्प
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0.15%
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2403
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अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के अनुकल्प; “होमोजेनैजड” या “पुन:गठित” तम्बाकू; तम्बाकू सार और तत्व
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0.15%
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2. ब्याज समकरण योजना (आईइएस) :
पूर्व और उत्तर नौभार रूपे निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समकरण योजना (आईईएस) भा.रि.बैं और उसके बैंकों के नेटवर्क (शाखाओं) के जरिये विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना दि.01.04.2015 से लागू हुई और 05 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है। इस योजना के अंतर्गत सभी टैरिफ लाईनों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा निर्यात के संबंध में प्रति वर्ष 5% के हिसाब से ब्याज समकरण प्रदान किया जाता है। दि.02.01.2019 से यह योजना (तम्बाकू इन 416 टैरिफ लाईनों के अंतर्गत कवर नहीं होता है) में सूचीबद्ध 416 टैरिफ लाईनों के लिए 3% प्रति वर्ष ब्याज समकरण के साथ व्यापारी निर्यातकों को उपलब्ध रही है।
एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वाले तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए येग्य