नर्सरीमेन, ग्रोयरों और बखार प्रचालकों का रजिस्ट्रेशन
धारा 10 (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना एफसीवी तम्बाकू नहीं उगाएगा।
धारा 10-क (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू के पौधे को पैदा नहीं करेगा, जब तक कि वह खुद को नर्सरी ग्रोयर (वाणिज्यिक) के रूप में पंजीकृत नहीं करता है।
कोई भी व्यक्ति वर्जीनिया तम्बाकू की क्यूरिंग के लिए बखार का निर्माण और प्रचालन नहीं करेगा जब तक कि वह अधिनियम की धारा 11 ख (ii) और उसके तहत नियमों के अनुसार बोर्ड से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करता है।
वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रोयरों की जोत की प्रकृति स्वामित्व या पट्टे पर हो सकती है।
नर्सरी ग्रोयरों का रजिस्ट्रेशन – तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 33 ग
धारा 10-ए (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू के पौधे को पैदा नहीं करेगा, जब तक कि वह खुद को नर्सरी ग्रोयर (वाणिज्यिक) के रूप में पंजीकृत नहीं करता है। हर साल बोर्ड नर्सरी ग्रोयरों को, जो वाणिज्यिक उद्धेश्य के लिए तम्बाकू के पौधों को उगाता है, को पंजीकृत करता है।
पंजीकृत ग्रेायर, जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए बीज उगाने की इच्छा रखते हैं, वे ऐसे क्षेत्र में 1/50 क्षेत्र से अधिक क्षेत्र, जिसके लिए एक ग्रोयर के रूप में पंजीकरण किया गया है।
• आवश्यक किस्मों की पर्याप्त तम्बाकू पौधों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
• नियम 33-क(3) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण मानदंड और दिशानिर्देशों का पालन करता है।
• वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों को वैज्ञानिक पद्धति से पौधों को रैज करने और शुद्ध, स्वस्थ और मजबूत बीजों को उचित मूल्यों पर पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों को आपूर्ति को सुनिश्चित करना।
• वाणिज्यिक नर्सरी ग्रेायर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र फार्म -3 में दर्ज करना होगा।
• प्रत्येक 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय शुल्क रु.50/- है।
• पंजीकरण का प्रमाण पत्र फार्म -4 में जारी किया जाता है।
• नर्सरी ग्रोयरों को फार्म-7 और फार्म-8 में रिटर्न जमा करना होगा और निरीक्षण के समय फार्म-5 और फार्म-6 में रजिस्टरों को रखरखाव करने की आवश्यकता है।
• पंजीकृत ग्रोयर, जो अपने स्वयं उपयोग के लिए बीजों को उगाते है, वे इस क्षेत्र, जिसके लिए ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है, में 1/50 क्षेत्र से न अधिक क्षेत्र में नर्सरी उगाने के लिए प्राधिकृत है।
वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों के रजिस्ट्रेशन / रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए मानक (नियम 33-ग, घ):
- वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्राप्त करने के इच्छुक किसानों को फार्म-3 में आवेदन नस्तित करना ओगा और इसके तहत आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करना होगा और इस आवेदनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन नवीकरण की अनुदान के लिए विचार किया जायेगा।
क) यह क्षेत्र/ प्लाट, जहॉं वाणिज्यिक नर्सरी को उत्थित करने के लिए प्रस्तावित है, में मिट्टी जनित रोगों से मुक्त रहना होगा और इस तरह के रोगों के लिये जाना जाता है, के क्षेत्रों से दूर रहना होगा।
ख) आवेदन को तम्बाकू नर्सरी सिंचाने के लिए उपयुक्त पानी की सुविधा से सुसंपन्न और सिंचाई के लिए उपयोगित पानी में क्लोरैड 40 पीपीएम से अधिक नहीं रहना होगा।
ग) नर्सरी ग्रोयरों को केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केतंअसं) या आईटीसी- आईएलटीडी अनुसंधान डीविजन द्वारा आपूर्तित “प्राधिकृत बीज” को ही उपयोग करना होगा।
घ) रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्रति 0.10 हे. या उस भाग के लिए रू.50/- राशि वसूल करना होगा।
ङ) नर्सरी ग्रोयर को, अनधिकृत बिक्री/ खरीदी/ अपाधिकृत खेती/ बखारों को निर्माण आदि., जैसे क्रियाकलाप, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम व विनियम का उल्लंघन होता है, में शामिल नहीं रहना होगा।
- व्यक्तिगत वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर को 2.00 हे. की अधिकतम सीमा तक रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जायेगा।
- रजिस्ट्रेशन नवीकरण के संबंध में, नर्सरी ग्रोयर को पूर्व मौसम केलिए फार्म-7 व 8 में रिटर्नों को निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करना होगा। यदि पिछले वर्ष आवेदक द्वारा इसकी (रिटर्नों) प्रस्तुतीकरण नहीं करने पर ऐसा वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर को रू.500/- जुर्माना लगाया जा सकता है। लंबित रिटर्नों की प्रस्तुतीकरण के लिए रू.250/- जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए आवेदकों को भी वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों के रूप में पौधे और रजिस्ट्रेशन नवीकरण जारी करने से पहले सत्यापन और संवीक्षा के लिए मॉंग करने पर नीलाम अधीक्षक को फार्म सं. 5 & 6 (निय-33 ई 1) में रजिस्टरों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर को नर्सरी प्लाट के सूचना बोर्ड में उगाये जाने वाले किस्म, टीबीएनआर सं. आदि., को उल्लेख करते हुए लगाना होगा और स्वच्छ, स्वास्थ्य, रोग और निमटोड से मुक्त और दृढ बीजों को पंजीकृत ग्रोयरों को ही आपूर्ति करना होगा और वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों को लागू शर्तों और निदेशों को अनुसरण करना होगा।
- सभी वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर/ पंजीकृत ग्रोयरों, जो नर्सरी रैज करते है, को विलंब और भिन्न भिन्न प्लानटेशन से बचने के लिए दि. 30 नवंबर, 2018 को या इससे पहले सीडलिंगों की आपूर्ति समापन और सभी बीज बेडों को ध्वस्थ करने के लिए सूचित किया जाता है।