बखार निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति – नियम 34 एल
बोर्ड एक ही मि्ट्टी क्षेत्र या राज्य मे बखारी की क्यूरिंग क्षमता को नियंत्रण करने के उद्धेश्य से मॉंग के अनुसार फसल परिमाण को निर्धारण के साथ सदृश करने के लिए, जहॉं भी आवश्यक हो उस क्षेत्रों या राज्यों में नये बखारों के निर्माण को विनियमित करती है।
- इच्छुक ग्रोयरों को फार्म-23 में आवेदन करना होगा।
- प्रति बखार को रू.25/- शुल्क देय है।
- आवेदकों को, फार्म-24 में अनुज्ञप्ति, जो संबंधित मौसम के लिए तैयार किये गये नीति मार्गदर्शनसूत्रों के अनुसार, यदि अनुमोदित हो तो, जारी किये जाते है।
- उत्पादन नीति के अनुसार, आवेदकों, जो नये बखारों के निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति मॉंगते हुए आवेदन दाखिल किये हैं, को अतिरिक्त क्यूरिंग क्षमता को सृजन करने बखारों के निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दिया जायेगा, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित फसल परिमाण को उत्पाद करने के लिए मौजूदा क्यूरिंग क्षमता अधिक पर्याप्त है।