तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकों के लिए सेवाऍं:
रजिस्ट्रेशन-कम- सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)
तम्बाकू बोर्ड, अधिनियम के अंतर्गत व्यापारियों (निर्यातकों व निर्माणकर्ताओं) के विभिन्न संवर्गों के लिए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जारी के अलावा विदेशी व्यापार नीति और प्रक्रियाओं की पुस्तिका के अध्याय-2 में उल्लिखितानुसार रजिस्ट्रेशन-कम- सदस्यता प्रमाणपत्र भी जारी करती है।
आरसीएमसी के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एएनएफ-2सी) में किया जाना है, जिसे अनुरोध पर तम्बाकू बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है या तम्बाकू बोर्ड की वेबसाईट से डाऊनलोड किया जा सकता है। आरसीएमसी के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया http://www.tobaccoboard.in/REGISTRATION/RCMC%20Certification.pdf. में उपलब्ध है।
पूरी तरह से भरे आवेदन पत्र को बोर्ड को ऑनलाईन में http://www.tobaccoboard.in/or को (स्कानड प्रतियों के साथ) या भौतिक रूप से तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन को दायर करने निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- डीजीएफटी कार्यालय द्वारा जारी आयात निर्यात कोड संख्या की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि।
- निर्यातक के रूप में तम्बाकू बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की स्व- प्रमाणित/ फोटोप्रति ।
- फर्म के मालिक द्वारा स्व-प्रमाणित / पॉन कार्ड की फोटोप्रति।
- भागीधारी डीड/ ज्ञापन & अर्टिकल्स ऑफ असोसियोशन (नवीनतम प्रति, यदि इसमें कोई संशोधन है तो) की स्व प्रमाणित प्रति।
- कंपेनी के पत्र शीर्ष में स्व प्रमाणित निदेशकों की सूची ।
- पूर्व जारी मूल आरसीएमसी प्रमाणपत्र (यदि नवीकरण है तो)
रजिस्ट्रेशन को व्यापारी निर्यातक या निर्माणकर्ता निर्यातक के रूप में दिया जाता है। यदि निर्यातक निर्माणकर्ता निर्यातकों के रूप में रजिस्ट्रेशन पाने की इच्छा रखता है, तो वह आवेदन के साथ अपने फर्म द्वारा अपनाये निर्माण गतिविधियों की सबूत (उदाहरण के लिए उद्योग विभाग/ आईडीआर अधिनियम, 1951 द्वारा जारी अनुज्ञप्ति) या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को प्रस्तुत करना होगा।
रजिस्ट्रेशन को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, जो अनुज्ञप्ति जारी करने के वर्ष के 1 अप्रैल से मान्य है, जिस वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति को जारी किया गया था।
कोई निर्यातक के स्वामित्व, संविधान, नाम व पता में परिवर्तत के मामले में, इसकी सूचना परिवर्तन की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी को परिवर्तत के बारे में सूचना देना आरसीएमसी धारक की ओर से अनिवार्य होता है।
तम्बाकू बोर्ड, आरसीएमसी की जारी आवेदन की तारीख से 5 कार्य दिनों के अंदर करती है, यदि आवेदन सभी प्रकार से सही क्रम में हो।
मूल की प्रमाणपत्र (सीओओ)
जीएसपी (अधिमानों की सामान्यीकरण प्रणाली) प्रमाणन :
यूरोपीय संघ की अधिमानों की सामान्यीकरण प्रणली (जीएसपी) के शासन व्यवथा के नियम के अंतर्गत तम्बाकू बोर्ड फार्म-क में उद्गमस्थान प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।
यूरोपीय यूनियन जीएसपी योजना के लिए मूल के नियम विवरण नीचे उपलब्ध है:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/a-guide-users-gsp-rules-origin_en
रिक्त जीएसपी फार्म, जो प्रति सेट को रू.30/- के हिसाब से नकद/ “तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर” के नाम पर डी.डी. द्वारा भुगतान करने पर उपलब्ध होगा।
जीएसपी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय संवीक्षा के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कानड् प्रतियों को संलग्न करना होगा:
- बीजक (2 प्रतियॉं)
- नौभार आदेश।
- पूर्व नौभार प्रमाणन की स्थिति में लदान-पत्र (विधिवत् अधिप्रमाणित)
- पूर्व नौभार प्रमाणन की स्थिति में सीमा शुल्क द्वारा पमाणित बीजक।
- विधिवत् भरा हुआ जी.एस.पी फार्म सेट।
- प्रमणनपत्र शुल्क से संबंधित प्रत्येक सेट के लिए “तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर” के नाम पर लिया गया रू.708/- की डी.डी
प्रमाणपत्र और दस्तावेजों की प्रतियों सहित भरे हुए आवेदन प्राप्त होने पर, जीएसपी के अंतर्गत फार्म-क में सीओओ को तुरंत जारी किया जयेगा, यदि आवेदन सही क्रम में है तो।
यूरोपीय यूनियन देशों के अलावा अन्य जीएसपी डोनर देशों, जो जीएसपी योजना के अंतर्गत हितों को बढाया गया है वह आस्ट्रेलिया, बेलारस, केनडा, जपान, न्यूजिलांड, रूस फेडरेशन, टर्की, स्विड्जरलान्ड, नारवे आदि., देश है।
ईयू-आरईएक्स प्रणाली :
सभी निर्यातकों, जो जीएसपी के अन्तर्गत ईयू यूरोपीय यूनियन को निर्यात कर रहे है या निर्यात करना चाहते है, को यूरोपीय आयोग के पंजीकृत निर्यातक (आरईएक्स) प्रणाली पर पंजीकृत करना होगा। आरईएक्स प्रणाली का विवरण नीचे उपलब्ध रहा है:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
निर्यातक को पूर्व-आवेदनपत्र को भरना होगा, जो निम्न पते पर उपलब्ध रहा है।
https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/
इस आवेदन में से एक सेल टिन संख्या से संबंधित है। भारत देश के लिए यह 12 अंको के अर्थात् “आईएन के बाद 10 डिजिट आईईसी संख्या ” प्रारूप में रहेगा। इस फार्म को (यह फार्मेट को अनुलग्नक-2 में दिया गया है) प्रिंट आऊट लेना होगा और निर्यातक को अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से इस पर हस्ताक्षर करवाना होगा। यदि निर्यातक द्वारा भरे गये विवरण आईईसी में दिये विवरण से भिन्न है, तो आईईसी विवरण से सही समर्थता के लिए निर्यातक द्वारा स्थानीय उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रामण प्रस्तुत किया जा सकते है।
यह आरईएक्स संख्या रजिस्ट्रेशन समापन होने से ही निर्यातकों को आबंटित किया जायेगा। भारत देश के लिए 20 डिजिट आरईएक्स संख्या का प्रारूप विवरण निम्नानुसार रहा है:
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20
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आई
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एन
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आर
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ई
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एक्स
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आईईसी संख्या
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यह संख्या स्थानीय प्रशासन से संबंधित
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स्थानीय उपभोक्ता का संख्या
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आईएन भारत को सूचित करता है।
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आरईएक्स संख्या को सूचित करता है।
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निर्यातक का 10 डिजिट आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) संख्या
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उदा: ईआईसी के लिए ईसी: डीजीएफटी के लिए डीजी
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001 से 999 के रैंज में
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आरईएक्स संख्या प्राप्त होने के बाद निर्यतक को अपने स्वयं को “उद्गमस्थान पर विवरण” को जारी रखने की स्थिति में होगा। उसके बाद उद्गमस्थान का प्रमाणपत्र (फार्म-क) को जारी करने के लिए उन्हे किसी भी एजेंन्सी के पास नहीं जाना है। फिर भी इस मामलों, जहॉं उसके पास विशेष प्रश्न है, के समाधान करने के लिए स्थानीय प्रशासकों और स्थानीय उपभोक्ताओं की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के बाद निर्यातक को केवल “उद्गमस्थान पर विवरण” (फार्म-क नहीं) का ही उपयोग करके इयू- जीएसपी के अन्तर्गत निर्यात करना होगा।
इयू- जीएसपी स्वत: प्रमाणन के अन्तर्गत, निर्यातक को “उद्गमस्थान पर विवरण” जारी कर सकता है, जो वाणिज्यिक दस्तावेज जैसे., ईनवाईस में मुद्रित किया जायेगा। उद्गमस्थान पर विवरण का प्ररूप निम्नानुसार है:
इस दस्तावेज के द्वारा कवर किये जाने वाले उत्पादों के निर्यातक “निर्यातक का आरईएक्स संख्या” यह घोषणा करता है कि जहॉं अन्यथा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है, यह उत्पाद यूरोपीय संघ के वरीयताओं की मानकीकृत प्रणाली के उद्गमस्थान के नियमों के अनुसार भारतीय अधिमान्य उद्गास्थान का उत्पाद हैं और मूल क्रेटेरिया को पूरा किया है।
- पी (यदि पूर्ण रूप से प्राप्त किया हो)
- डब्ल्यू “निर्यात उत्पाद का 4 डिजिट एचएस कोड) यदि पर्याप्तमात्रा में वर्कड् या प्रोसेस किये हो तो)
- ईयू/ नारवे/ स्विट्जरलान्ड/ टर्की का प्रचयन ।
- प्रांतीय प्रचयन (एसएएआरसी प्रचयन की स्थिति में)
निर्यातकों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि “उद्गमस्थान पर विवरण” याने., डब्ल्यूओ, पीएसआर, प्रचयन आदि., के आवश्यक नियमों के साथ अपनुपालन करना है। किसी भी संदेश की स्थिति में निर्यातकों को स्थानीय प्रशासकों और उपभोक्ताओं, जो प्रदान की गई सेवाओं की लागत के साथ समपरिमाण में शुल्क लगाते है, की सेवाओं का लाभ उठा सकते है। उद्गमस्थान पर विवरण की प्रति स्थानीय उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजनी है और निर्यातक को इस मूल्य विवरण और सहायक दस्तावेजों की अपेक्षित अभिलेखों को निर्यात की तारीख से 03 साल की अवधि के लिए रखरखाव करने की आवश्यकता होगी।
यूरोपियन यूनियन से सत्यापन के लिए किसी भी अनुरोध की स्थिति में, वाणिज्य विभाग स्थानीय प्रशासनिक/ स्थानीय उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन (आरईजी) के बारे में निर्णय करेगा, जो इस सत्यापन का संचालन करेगा। एजेन्सियॉं इस सत्यापन के लिए शुल्क लगायेगी, जो प्रदान की गयी सेवाओं के लिए उचित और लागत अनुरूप है।
तम्बाकू बोर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए स्थानीय प्रशासक (आरईजी) के साथ-साथ, रजिस्ट्रेशन के लिए स्थानीय उपभोक्ता के रूप में नामित किया गया है और इस के लिए [email protected] से संपर्क किया जा सकता है।
उीजीएफटी के कार्यालय ने एक सार्वजनिक सूचना सं.51, दि.30.12.2016 जारी किया है, जो भारत में ईयू जीएसपी स्वत: प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। निर्यातक को यह प्रधान जिम्मेदारी होती है कि निम्नानुसार स्थानीय प्रशासक को “उद्गमस्थान पर विवरण” देना है:
- एचएस कोड,
- विवरण,
- दस्तावेज सं/ तारीख, जिस पर “उद्गमस्थान पर विवरण” को तैयार किया गया,
- निर्यातों का एफओबी मूल्य (यूएस डालरों में)
- गन्तव्य पोर्ट,
- निर्यात का गन्तव्य
- उद्गमस्थान का क्रैटेरिया याने., 4 डिजिट एचएस कोड के साथ “पी” या “डब्ल्यू”।
प्रमाणिकता प्रमाणपत्र
तम्बाकू बोर्ड भी अनिर्मित तम्बाकू और अस्वीकृत तम्बाकू के निर्यातकों को कवर करते हुए प्रमाणिकता प्रमाणपत्र (सीओए) को जारी करता है। ईईसी विनियमन 4128/87 के अनुसार यूरोपियन संघ देशों को जारी किया जाता है। प्रमाणिकता प्रपत्रों के रिक्त प्रमाणपत्र रू.30/- की नकद/डडी के भुगतान पर उपलब्ध है।
प्रमाणिकता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है:
- बीजक (2 प्रतियॉं)
- नौभार आदेश।
- पूर्व नौभार प्रमाणन की स्थिति में लदान-पत्र (विधिवत् अधिप्रमाणित)
- पूर्व नौभार प्रमाणन की स्थिति में सीमा शुल्क द्वारा पमाणित बीजक।
- विधिवत् भरा हुआ प्रमाणिकता फार्म सेट।
- प्रमणनपत्र शुल्क से संबंधित प्रत्येक सेट के लिए “तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर” के नाम पर लिया गया रू.708/- की डी.डी।