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Tobacco Board
FCV Growers

एफ सी वी ग्रोयर

बोर्ड का एक मुख्य कर्तव्य यह होता है कि भारतीय तम्बाकू की ग्राहाकों की माँग और आवश्यकताओं के अनुरूप वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन को विनियमन करना साथ-ही-साथ ग्रोयरों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करना ।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 8 (2) (क) के अनुसार उत्पादन की व्यवस्था और वर्जीनिया तम्बाकू संसाधन का विनियमन निम्नलिखित बातों पर आधारित हैं जैसे:
  • भारत और विदेशों में वर्जीनिया तम्बाकू की माँग ।
  • वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि ।
  • देश के विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ वर्जीनिया तम्बाकू उगाई जाती हैं , उन क्षेत्रों में उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की गुणता और परिमाण, वहाँ की मिट्टी के विशिष्ट गुणों में भिन्नता और कृषि और जलवायू घटक पर आधारित हैं।
  • विभिन्न प्रकार के वर्जीनिया तम्बाकू की बाजार क्षमता ।
  • फसलों में बदलाव की आवश्यकता ।
  • वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों की धारण प्रकृति, स्वामित्व किया हुआ या लीस का हैं ।

वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों की धारण प्रकृति, स्वामित्व किया हुआ या लीस का हैं ।
तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राप्त होने वाले एफसीवी तम्बाकू उत्पादन का नियंत्रण ।
  • कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ( महाराष्ट्र और ओडीसा राज्यों को मिलाकर) प्रति वर्ष   अलग से एफ सी वी तम्बाकू का फसल परिमाण निर्धारण करना ।
  • वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों का रजिस्टेशन ।
  • वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रोयरों और अनुज्ञप्तित बखार प्रचालकों का रजिस्टेशन।
  • क्षेत्र स्तर पर उत्पादन नियंत्रण अभियान चलाना ।
  • अत्यधिक और अप्राधिकृत उत्पादन के लिए जुर्माना लगाना । 
  • ग्राहकों के वांछित प्रकारों के उत्पादन परिमाण को विस्तार करना ।
  • उत्पादकता स्तर और गुणता को बढाना - उत्पादन मूल्यों को कम करना ।

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फसल के आकार को तय करना : उत्पादन व उत्पादन नियंत्रण पर समिति  (नियम 33-क)) 
  • बोर्ड, प्रति वर्ष, वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन और क्यूरिंग को विनियमन करने के उद्धेश्य से एक नीति तौयार करता है ।
  • बोर्ड, घरेलू और निर्यात आवश्यकताओं केलिए फसल की आवश्यकता निर्धारित करता है ।
  • घरेलू और निर्यात उद्धेश्य, दोनों केलिए, घरेलू सिगरेट निर्माणकर्ताओं और निर्यातकों से माँग प्राप्त करता है ।
  • फसल आकार तय पर ग्रोयर संघों और भारतीय तम्बाकू संघ से परामर्श और विचार-विमर्श करके उनसे विचार प्राप्त करता है ।
  • बचे स्टाकों को आगे उपयोग को यान में रख कर विश्व तम्बाकू की स्थिति तथा माँग को मूल्यांकन करने के बाद उत्पादन समिति प्रत्येक मिट्टी क्षेत्र याने आन्र प्रदेश के एस.एल.एस, एस.बी.एस, एन.एल.एस और एन.बी.एस/सी.बी.एस और कर्नाटका के के.एल.एस, के लिए फसल आकार को तय करता है ।
  • ग्राहकों के वांछित किस्मों का उत्पादन मात्राओं को विस्तार करना।
  • एन.बी.एस/सी.बी.एस क्षेत्र में महाराष्ट्र क्षेत्र शामिल है और एन.एल.एस में ओडीसा क्षेत्र (पू ह मि) शामिल है ।

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रजिस्ट्रेशन
नर्सरीमेन, ग्रोयर तथा बखार प्रचालकों का रजिस्ट्रशान
  • धारा  10(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना एफ सी वी तम्बाकू को नहीं उगा सकता ।
  • धारा 10-क (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, नर्सरी ग्रोयर (वाणिज्यिक) के रुप में रजिस्टर किये बिना वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वर्जीनिया तम्बाकू सीडलिंग्स को नहीं उगा सकता ।
  • अधिनियम की धारा 11 ख (ii) के अंतर्गत जारी किये गये नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति,  बोर्ड से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना वर्जीनिया तम्बाकू का क्यूरिंग केलिए बखार का निर्माण नहीं कर सकता।
  • वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रोयरों का धारण का स्वभाव स्वयं या पट्टे का है ।
वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयरों के रुप में रजिस्ट्रेशन-तम्बाकू बोर्ड के नियमों के नियम 33
  • किसी भी राज्य में किसी भी वर्ष में वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए, प्रचालन आरंभ होने के पाँच महीने पहले, रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीकरण प्रमाण पत्र के लिए सचिव या बोर्ड के अधिकारी, जो इस के लिए अयक्ष व्दारा प्राधिकृत है, को इच्छुक ग्रोयर आवेदित करना होगा, उसके बाद में नहीं।
  • कर्नाटका, ओडीसा और तमिलनाडू राज्यों में रहे वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयरों के लिए 31 जनवरी ।
  • आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बेंगाल राज्यों में रहे वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयरों के लिए 31 मई ।
ग्रोयरों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :तम्बाकू बोर्ड नियमों के नियम 33 क (2)
  • बोर्ड ने वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों के रुप में, वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रोयरों और बखार प्रचालकों (बखार प्रचालकों) के रूप में रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए मानदण्ड रख देने हेतु 5 सदस्यों की एक समिति घटित की है। 
  • नियम 33 क (3) में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए समिति  रजिस्ट्रेशन  के लिए मानदण्ड और मार्गदर्शन सूत्र रख देती है ।
  • नर्सरी ग्रोयरों, वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयरों और इस मौसम के लिए अनुज्ञप्ति बखार को प्रचालन करने बखार प्रचालकों के रुप में रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए नीलाम अधीक्षक प्राधिकृत है ।
  • रजिस्ट्रेशन समिति या बोर्ड, नियम 33क (4&5) के अनुसार, प्राप्त अयोग्य आवेदनों को संवीक्षा करेगा और जहाँ पर आवश्यक होगा, रजिस्ट्रेशन मानदण्डों को छूट देकर रजिस्ट्रेशन अनुमति / रजिस्ट्रेशन का नवीकरण करेगा और कुछ निश्चित वर्गों का रजिस्ट्रेशन तिरस्कृत करेगा ।
  • नीलामी अधीक्षक संबंधित आवेदकों को तिरस्कृति सूचित करके यह अनुरोध करेगा कि उक्त सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर, यदि संबंधित आवेदक से संशोधन करके अपील करना वांछित करे, तो उन्हे फाइल करें।
  • बोर्ड, इन संशोधित आवेदनों को विचार करेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए या तो अनुमति देगा या पूर्व निर्णय को पुष्टि देने का निर्णय लेगा । 
  • पंजीकृत ग्रोयरों को उनके बखार(रों) के लिए किलोग्रामों के हिसाब से उत्पादन कोटा नियत करेगा और उसका/उसकी अनुज्ञप्तित बखार (रों)  के लिए खेती किये जाने वाले क्षेत्र की अनुमति देगा ।
  • बोर्ड, इस मौसम के लिए रखे गये उत्पादन नीति मार्गदर्शन सूत्रों के आधार पर प्राधिकृत उत्पादन कोटा से अत्यधिक 10% को प्राकृतिक उदारता के रूप में उत्पादन 1% साधारण सेवा प्रभार (लगाने के द्वारा) पर बिक्री के लिए अनुमति देगा ।
पंजीकृत ग्रोयर  और बखार प्रचालक: राज्य वार विवरण
फसल मौसमआंध्र प्रदेशमहाराष्ट्र ओडीसाकुलकर्नाटका कुल योग
2003-0445,478307545,58319,702 65,285
2004-0545,286307145,38739,70285,089
2005-0646,435308646,55140,54487,095
2006-0746,437318546,55340,64187,194
2007-0846,073269346,19240,74086,932
2008-09 (अ)45,867238345,97340,77386,640
(अ) - अस्थायी      
नर्सरी ग्रोयरों का रजिस्ट्रेशन ( तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 33 ग )
  • बोर्ड, नर्सरी ग्रोयरों, जो प्रति वर्ष वाणिज्यक उद्धेश्य के लिए तम्बाकू पौधों को  उगाते हैं, को रजिस्टर करता है।
  • तम्बाकू नवजात पौधों के आवश्यक किस्मों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना ।
  • समिति नियम 33 क (3)  में उल्लिखित तथ्यों को यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन क्रैटेरिया तथा मार्गदर्शन सूत्र रखेगा ।
  • वाणिज्यक नर्सरी ग्रोयरों को नवजात पौधों को वौज्ञानिक पद्धतियों पर उगाना और पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों को शुद्ध,स्वस्थ और मजबूत नवजात पौधों की आपूर्ति को सुनिश्चत करना ।
  • वाणिज्यक नर्सरी ग्रोयर के रूप में रजिस्टर करने के लिए प्रपत्र -3 में आवेदन भरना होगा ।
  • प्रत्येक 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए भुगतान शुल्क की राशि रु.50/- है ।
  • रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र प्रपत्र -4 में जारी किया जाता है ।
  • नर्सरी ग्रोयरों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रपत्र-7 और प्रपत्र-8 में विवरण भरकर जमा करें ओर प्रपत्र -5 और प्रपत्र-6 में उल्लिखित रजिस्टरों को निरीक्षण के लिए तौयार रखना है।
  • पंजीकृत ग्रोयरों, जिन्होंने उनके स्वयं उपयोग के लिए पौधों को रैज करते  है, को 1/100 वीं क्षेत्र से न अधिक क्षेत्र में, जो ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दी गई है में, नर्सरी को रैज करने के लिए प्राधिकृत है ।

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अनुज्ञापत्र
बखार निर्माण के लिए अनुज्ञापत्र - नियम 34 एल

बोर्ड, माँग के अनुसार फसल आकार के अनुरूप, मिट्टी क्षेत्र या राज्य में बखारों के क्यूरिंग क्षमता को नियंत्रण करने की उद्धेश्य से, जहाँ पर आवश्यक है, वहाँ पर मिट्टी क्षेत्र या राज्य में नये बखारों के निर्माण के लिए अनुज्ञापत्र जारी करेगा।

  • इच्छुक ग्रोयरों को प्रपत्र-23 में आवेदन करना होगा ।
  • भुगतान शुल्क की राशि रु.25/- प्रति बखार है ।
  • आवेदकों को, संबंधित मौसम के लिए प्रतिपादित पॉलिसी मार्गदर्शन सूत्रों के अनुसार यदि अनुमतित हो तो, प्रपत्र-24 में अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं।
बखार प्रचालन के लिए अनुज्ञापत्र - नियम 34 एन

वर्जीनिया तम्बाकू की प्लू क्यूरिंग के लिए बखार प्रचालन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करना होगा।

  • इच्छुक ग्रोयरों को वर्जीनिया तम्बाकू संसाान करने के लिए बखार प्रचालक के रूप में अनुज्ञापत्र के लिए प्रपत्र-25 में आवेदन करना होगा ।
  • प्रत्येक बखार को या इसमें भाग को रु.10/- शुल्क भुगतान करना होगा।
  • आवेदकों को वर्जीनिया तम्बाकू क्यूरिंग के लिए बखार प्रचालन करने प्रपत्र-26 में अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।
  • बखार प्रचालन के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र एक मौसम के लिए या एक वर्ष के लिए वैध रहता है ।
पंजीकृत बखारों के विवरण : राज्य वार विवरण
फसल मौसमआंध्र प्रदेशमहाराष्ट्र ओडीसाकुलकर्नाटका कुल जोड
2003-0439,613409739,75026,33066,080
2004-0539,175408339,29855,42394,723
2005-0640,297409940,43656,63097,066
2006-0740,193439840,334 56,53196,865
2007-0839,8063811139,95556,51596,470
2008-09 (अ)39,258349639,38856,37095,758
(अ) - अस्थायी      

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उल्लंघन के लिए जुर्माना
उत्पादन का विनियमन: तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम और विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना
  • अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत धारा 10(1) या 10 क (1), 11 ख(ii)  का  उल्लंघन किये जाने पर बनाये गये नियमों के अनुसार 2 वर्ष के लिए कैद या 5000 रुपये का जुर्माना या दोनों को लगाया जायेगा ।
  • अत्यधिक/अप्राधिकृत उत्पादित तम्बाकू की बिक्री : पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत (उत्पादन) कोटा से अधिकाधिक उत्पादित तम्बाकू  और (अपंजीकृत ग्रोयरों) द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू, बगौर रजिस्ट्रेशन के,  पर सरकार द्वारा समय-समय पर अनुबद्ध किये गये के अनुसार जुर्माना और सेवा प्रभार लगाये जायेंगे। 2008-09 फसल मौसम के लिए प्रत्येक कि.ग्रा के लिए जुर्माना शुल्क के रुप में 1/- रुपये अधिक शुल्क तथा मूल्य में 5% सेवा प्रभार के रुप में लगाये जाते हैं ।
  • सांविधिक विवरणों की अप्रस्तुतीकरण के लिए या गलत समाचार प्रस्तुतीकरण के लिए रु.500/- तक जुर्माना लगाया जायेगा ।

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वर्तमान उत्पादन नीति
वर्तमान उत्पादन नीति- 2009-10 फसल परिमाण (कर्नाटका)

बोर्ड ने, 2009-10 मौसम के लिए कर्नाटका के लिए फसल परिमाण 100 मि.कि.ग्रा (10% प्राकृतिक उदारता को मिलाकर) निर्धारित किया था । खेती के लिए पंजीकृत प्रांत और आबंटित परिमाण निम्नानुसार है:

बखारपंजीकृत (हे)परिमाण (कि./ब.)अनुमतित अधिकतम बखारों की संख्या
सिम्प्लेक्स बखार1.401,720 4 सिम्प्लेक्स बखार
डुप्लेक्स बखार2.803,4402 डुप्लेक्स बखार

बोर्ड ने, आन्र प्रदेश, ओडिसा तथां महाराष्ट्र के लिए फसल परिमाण 170 मि.कि.ग्रा (10% प्राकृतिक उदारता को मिलाकर) निर्धारित किया था । खेती के लिए पंजीकृत प्रांत और विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों के लिए आबंटित परिमाण निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र पंजीकृत (हे)परिमाण (कि./ब.)अनुमतित अधिकतम बखारों की संख्या
उ ह मि 2.00 4,3004 बखार
द ह मि 4.404,3004 बखार
द का मि 2.404,0002 बखार
उ/ के का मि2.003,500 2 बखार

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