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Tobacco Board
Exporters
निर्यात प्रोत्साहन क्रियाकलाप

तम्बाकू बोर्ड निम्नलिखित निर्यात प्रोत्साहन क्रियाकलापों को अपनाता है:

  • पदाधिकारियों और प्रतिनिधि -मण्डलियों के विदेशी विजिट व्यवस्थित करना । 
  • विदेशों से पदाधिकारियों को और प्रतिनिधि -मण्डलियों को निमंत्रित करना।
  • विदेशों में आयोजित अंतराष्ट्रीय व्यापार मेलों और विशेषकर विश्व तम्बाकू प्रदर्शनियों व संगोष्ठियों में भाग लेना । 
  • भारतीय तम्बाकू को प्रोत्साहन देने के लिए अंतराष्ट्रीय मीडिया में विस्तृत विज्ञापन अभियान अपनाने के द्वारा प्रचार करना ।
  • विदेशी ग्राहकों से प्राप्त सूचना और विभिन्न पूछ-ताछों को निर्यातकों तक प्रसार करना ।
  • व्यापारी और उद्योग वर्गों के लिए सिफारिशों, सलाहकारी और अन्य सहायक सेवाएँ उपलब कराना ।
  • आयात/निर्यात पद्धतियों में भा.रि.बौं, सीमाशुल्क आदि सरकारी अभिकरणों और संस्थाओं में, विदेशों में रहे भारतीय मशीनरियों द्वारा आयातकों से आने वाली समस्याओं को हल करना ।
  • तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात से संबंधित  पॉलिसी विषयों पर केन्द्र सरकार को निवेशों की
    व्यवस्थित करना ।  
निर्यातकों के लिए सेवाएँ
रजिस्ट्रेशन-व-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर सी एम सी)

तम्बाकू बोर्ड, अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के व्यापारियों के लिए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जारी करने के साथ-साथ, विदेशी व व्यापार नीति के अयाय -3 में दिये गये आऊटलाईनड के अनुसार रजिस्ट्रेशन-व-सदस्यता प्रमाणपत्र और कार्यप्रणाली की पुस्तिका भी जारी करेगा ।

आर सी एम सी के लिए आवेदन करने के लिए क्रियाविधियों की पुस्तिका के भाग-1 के अनुलग्नक-4 में दिये गये निर्धारित फार्म में, जो अनुरोध पर तम्बाकू बोर्ड से भी प्राप्त कर सकते हैं,  भरे गये आवेदन को निम्नलिखितों के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा:

  • आवेदकों की वित्तीय साऊण्डनेस की पुष्टि का बैंक प्रमाणपत्र ।
  • डी जी एफ टी कार्यालय द्वारा जारी किये गये आयात-निर्यात कोड संख्या की फोटो प्रतिलिपि ।  

निर्यातक व्यापारी या निर्माणकर्ता निर्यातक के रूप में तम्बाकू बोर्ड द्वारा जारी किया गया  रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की फोटो प्रतिलिपि । यदि निर्यातक निर्माण निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने की स्थिति में हो तो, आवेदन के साथ उनके स्वामित्व वाले (उदहराणार्थ उद्योग विभाग द्वारा जारी की गयी अनुज्ञप्ति) निर्माण प्रक्रिया की प्रति सबूत प्रस्तुत करना होगा ।

रजिस्ट्रेशन 5 वर्षों की अवाधि के लिए, जिस के लिए अनुज्ञप्ति जारी किया गया, के अनुज्ञप्ति वर्ष अप्रैल,1 से वौध रहेगा ।

यदि निर्यातक के स्वामित्व, संघटन, नाम व पते में कोई परिवर्तन होने पर, आर सी एम सी धारक होने के नाते, ऐसे परिवर्तन होने की तारीख से एक महीने की  अवाधि के अंदर अनिवार्य रुप से रजिस्टर किये प्राधिकारी-वर्ग को सूचित करना होगा ।

तम्बाकू बोर्ड  आर सी एस सी प्रमाणपत्र,  जो सभी पक्षों में सही रहने पर, आवेदित करने की तारीख से लगभग पाँच दिनों के अंदर जारी करता है ।

जी एस पी (वरीयता (प्रिफरेन्सेस) की साधारण पद्धति ) प्रमाणन

तम्बाकू बोर्ड, यूरोपियन यूनियन की  वरीयता (प्रिफरेन्सेस) की साधारण पद्धति व्यवस्था के अंतर्गत उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

रिक्त जी एस पी फार्म का, प्रति सेट, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के नाम पर रु.25/- मूल्य के नकद/डी.डी. रूप में पेमेंट करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ।

जी एस पी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत करना होगा ।

  • बीजक (दो प्रतियाँ)
  • लादान-पत्र (विधिवत् अधिप्रमाणित )
  • उत्तर नौभार प्रमाणन की परिस्थिति में सीमाशुल्क विभाग व्दारा प्रमाणित बीजक
  • विधिवत् भरा हुआ जी एस पी फार्म सेट।
  • प्रति सेट के लिए प्रमाणन शुल्क के रूप में रू.110/- मूल्य की डी.डी जो तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के नाम पर आहरित है ।

तम्बाकू बोर्ड, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों को अन्य प्रांतों को निर्यात कवरिंग करनेवाले उत्पत्ति प्रमाणपत्र और अधिप्रमाणन का प्रमाण पत्र भी जारी करता है ।

तम्बाकू बोर्ड, जी एस पी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के 24 घंटों के अंदर, यदि सभी दस्तावेज सही क्रम में रहने पर, जारी करेगा।

तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात - विदेशी व्यापारी नीति के लिए प्रावधान।

अनिर्मित तम्बाकू और सभी तम्बाकू उत्पादों के आयात और निर्यात साधारण अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आयेगा, अत: इसे कोई अवरोध के बिना निर्यात और आयात कर सकते हैं। 

निर्यातक के पास, विदेशी क्रेता से कोई आधिकारिक भारतीय निरीक्षण अभिकरण व्दारा पूर्व-नौभार निरीक्षण करने से अइच्छुकता दर्शानेवाले एक फर्म पत्र, रहे तो  और उक्त पत्र को सीमा-शुल्क अधिकारियों के सामने निर्यातक व्दारा फाइलड करने के शर्त पर अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात को कोई सरकारी अभिकरण व्दारा, अनिवार्य पूर्व नौभार निरीक्षण (अगमार्क प्रमाणन ) से छूट दिया जायेगा।

अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात, न्यूनतम निर्यात मूल्य अवरोध और परिमाण नियंत्रण जौसे कोई मूल्य नियंत्रण के अधीन न रहेगा।

कर और उपकर

तम्बाकू निर्यातों पर देय कर/उपकर कुछ नहीं है । भारत सरकार ने तम्बाकू के निर्यातों पर लगाये जाने वाले तम्बाकू बोर्ड उपकर तथा आं.प्र. उपकर को समापन किया है ।

तम्बाकू वस्तुओं के लिए डी ई पी बी दर
क्र.सं. निर्यात उत्पादक्रेडिट मूल्य (निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के प्रतिशत के रूप में  )
1संबंधित पैकिंग सामग्री पर पौक किया गया तम्बाकू/मीठा तम्बाकू/तम्बाकू पेस्ट2.00
2उपभोग कर्ता के पैकों में पैक किये  गये सिगरेट5.00
3ऐसीटेट सिगरेट फिल्टर रॉड्स-24.5मि मि x  120 मि मि7.00
4सिगरेट पैकिंग सामग्री 5.00
निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण लिंक्स
वाणिज्य मंत्रालय का व्यापार प्रोत्साहन उपाय
वाणिज्य मंत्रालय का व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रम
निर्यात क्रेडिट
सीमाशुल्क
भारतीय राजदूतावास और वाणिज्यदूतावास का नाम व पता:

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