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Tobacco Board
Board Activities
मिशन
"तम्बाकू ग्रोयरों और भारतीय तम्बाकू उद्योग की व्यापक वृद्धि के लिए प्रयास"
विजन
"संसद के विवेचित संकल्प, दोलायमान कृषि व्यवस्था के निर्विघ्न कार्य, तम्बाकू ग्रोयरों के लिए स्पष्ट एवं लाभकारी मूल्य और निर्यात प्रोत्साहन के लिए तम्बाकू बोर्ड अपनी भूमिका निभाने के लिए वचनबद्ध है ।"
कार्यकलाप 

उत्पादन को क्रमानुबद्ध करने के लिए, समुद्रपार मार्केटिंग को उन्नत करने के लिए और बार-बार आपूर्ति और माँग में असंतुलन, जिससे बाजार की समस्याएँ  पौदा होती हैं, इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता को यान में रखते हुए भारत सरकार ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अंतर्गत तम्बाकू निर्यात संर्वान परिषद के स्थान पर तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की है।  बोर्ड 1-1-1976 से अस्थित्व को कायम किया, जिसका मुख्यालय गुण्टूर,आन्ध्रप्रदेश, भारत में है।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, देश में तम्बाकू उद्योग के नियोजित विकास की ओर लक्ष्य किये हुए है । उद्योग की उन्नति के लिए विभिन्न कार्यक्रम, जो अधिनियम में दिये गये हैं, वे इस प्रकार है।

भारत और विदेशों में माँग को यान में रखते हुए वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन और क्यूरिंग को नियंत्रण करना।
भारत और विदेश में लगातार वर्जीनिया तम्बाकू बाजार का देख-रेख करना और उत्पादकों को सही और लाभकारी मूल्य का अश्वासन देना है तथा पण्य के मूल्यों के अधिक उतार-चढाव में कमी लाना।
वर्तमान अंतरराष्ट्रीय बाजार को बनाये रखना और उसका सुधार करना तथा भारतीय वर्जीनिया तम्बाकू और उसके उत्पादों के लिए समुद्रपार नये बाजारों का विकास करना और उपयोगी सामग्री के माँग के साथ अवरोध मार्केटिंग उपायों को, जिसमें ग्रूप मार्केटिंग, सीमित ब्रांड नामों को शामिल करते हुए अपनाना।
पंजीकृत उत्पादकों व्दारा वर्जीनिया तम्बाकू के बिक्री के लिए नीलामी प्लौटफॉर्म  की स्थापना करना और नीलामी प्लौटफॉर्म पर एक नीलामी करने वाले व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहे तो उसके व्दारा स्थापित किया गया हो या उससे पंजीकृत हो।
केन्द्रीय सरकार के सिफारिश किये गये अनुसार निर्यात किये जाने वाले वर्जीनिया तम्बाकू के न्यूनतम दरों को तय करना चाहिए ताकि निर्यातकों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पद्र्धा को दूर किया जा सके।  (इसके एक्सिम नीति के अंतर्गत सरकार ने 01.04.1993 से एम.ई.पी के स्थिरीकरण को निकाल दिये जाने का तय किया है।)
भारत में वर्जीनिया तम्बाकू मार्केटिंग के अन्य पक्ष का नियमितीकरण करना और उत्पादकों, निर्माताओं, डीलरों और देश के दिलचस्पी को यान में रखते हुए वर्जींनिया तम्बाकू को निर्यात करना।
वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों ( पौकर्स को भी शामिल कर ) तथा तम्बाकू उत्पादों तथा अन्य संबधित निर्माताओं को उपयोगी सूचना पहुँचाते रहना।
उत्पादकों के हित की रक्षा करने के लिए जब कभी आवश्यक अथवा उचित समझा जाता है, उत्पादकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना तथा भारत में तथा विदेशों में जब कभी उचित लगे उसका निपटान करना।
उत्पादकों के स्तर पर, तम्बाकू श्रेणीकरण का विकास, तम्बाकू उद्योग के विकास के लिए वौज्ञानिक, प्रॉद्योगिकी एवं आर्थिकी अनुसंधान का प्रवर्तन, सहायता, सहयोग अथवा प्रोत्साहन प्रदान करना।

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